समाजवादी पार्टी के सीनियर नेता मोहम्मद आजम खान के बेटे और पूर्व विधायक अब्दुल्ला आजम खान को बड़ी राहत मिली है. रामपुर की अदालत ने उनकी जमानत याचिका मंजूर कर ली है. अब्दुल्ला आजम पिछले 17 महीने से हरदोई जेल में बंद हैं. उनके पिता आजम खान भी जेल में बंद हैं.

दरअसल, सुप्रीम कोर्ट से जमानत मिलने के बावजूद, रामपुर अदालत में शत्रु संपत्ति से जुड़े एक अन्य मामले के कारण उनकी रिहाई अटकी हुई थी. इस मामले में रामपुर पुलिस ने दो नई धाराएं जोड़ने की अपील की थी, लेकिन अदालत ने इसे खारिज कर दिया.

अब्दुल्ला आजम खान के वकील जुबेर अहमद खान ने जानकारी दी कि रामपुर एमपी-एमएलए विशेष अदालत के जज ने जमानत मंजूर कर ली है. अब उनकी रिहाई का रास्ता साफ हो गया है, और जल्द ही वे जेल से बाहर आ सकते हैं.

अटकी हुई थी रिहाई 

बता दें कि अब्दुल्ला आजम को 2023 में फर्जी बर्थ सर्टिफिकेट केस और अन्य मामलों के चलते जेल भेजा गया था. हालांकि, सुप्रीम कोर्ट ने उन्हें जमानत दे दी थी, लेकिन रामपुर की अदालत में लंबित मामले के कारण वह जेल से बाहर नहीं आ सके थे. अब जब अदालत ने पुलिस की नई धाराओं को जोड़ने की अपील खारिज कर दी है, तो उनकी रिहाई हो सकती है.

कोर्ट में अब्दुल्ला आजम के वकील ने तर्क दिया कि पत्रावली पर उनके वादी के खिलाफ पुख्ता सबूत नहीं हैं. पुलिस ने सह अभियुक्त के बयान पर उन्हें झूठा फंसाया है. वहीं, सीतापुर जेल में बंद पूर्व कैबिनेट मंत्री और सपा नेता आजम खान ने पिछले दिनों एमपी-एमएलए मजिस्ट्रेट कोर्ट में जमानत अर्जी दाखिल की थी, लेकिन उनके द्वारा जमानत याचिका वापस ले ली गई है. ऐसे में अभी उनकी जमानत कोई संभावना नहीं है.

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